जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने 4 वर्ष पहले भूमि विवाद में पड़ोसी की दो बहनों को फावड़ा व बांका से काटकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी पति-पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
आपको बता दें, 18 नवंबर 2021 को सिकरारा थाना क्षेत्र की कुकुरिहाँवा गांव निवासी जतिन पांडेय ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था। जिसमें बताया गया कि आशीष पांडेय व उनकी पत्नी ममता पांडेय 11:30 बजे दिन में पैतृक जमीन पर बिना बटवारा के शौचालय का निर्माण करवा रहे थे, जिसका जतिन पांडेय और उसकी बहनें पूर्णिमा तथा अंतिमा ने विरोध किया।
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इस बात से उत्तेजित होकर अचानक आशीष पांडेय ने बांका से और ममता पांडेय ने फावड़ा से हमला कर दिया और दोनों बहनों को बुरी तरह काट डाला। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार व प्रदीप कुमार के द्वारा परीक्षण कराया गया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एकदम सही पाये गये। जिस पर अदालत ने हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।