Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के कमिश्नर अरविंद जनरल से जुड़े एलियास मामले में सोमवार (29 अप्रैल, 2024) को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम के खिलाफ जमानत याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान उनके वकील ने पूछा कि वह कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं?
समीक्षा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''आरोपियों को चुनौती दी गई. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे अवैध मानते हैं.'' प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा, ''निचली अदालत में जजों की नियुक्ति का भी कोई विरोध नहीं हुआ.'' इस पर सिंघवी ने कहा- पीएचडी के दस्तावेजों या ईसी डीआरएच में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है. कुछ लोगों द्वारा आपके वकील के खिलाफ बयान देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
मनु सिंघवी ने और क्या विचलन किया?
जज ने आगे कहा, ''आपको जमानत देने के लिए ये बातें कही जानी चाहिए.'' सिंघवी ने कहा- जिस बयान के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया था, बाद में मुझे जमानत मिल गई, जबकि पुराने बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था. सिंघवी के मुताबिक, "ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। इस आपराधिकता का आधार क्या हो सकता है? धारा 19 एससीए कहती है कि जब भी आवश्यक हो ऐसा करने के लिए इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है।" किया जाए।"
सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी मामले की सुनवाई
दिल्ली सीएम के वकील ने कहा, ''अरविंद फ्रांसिस्को का बयान दर्ज नहीं किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.'' हालांकि, बाद में जस्टिस खन्ना ने कहा, "यह विरोधाभासी व्यवहार है। अगर आपने समन पर अपना बयान नहीं दिया है तो इसे कैसे दर्ज किया गया।" जज ने पूछा कि आप कितना समय और जिरह चाहते हैं। इस पर सिंघवी ने कहा, ''लगभग दो घंटे.'' इसके बाद जज ने कहा- तो सुनवाई कल भी जारी रहेगी.
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