Azam Khan : हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत

सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है

May 24, 2023 - 16:15
Jun 4, 2023 - 16:26
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Azam Khan : हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत

सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, उसी केस में आज आजम खान को दोषमुक्त कर दिया गया है।

2019 के आम चुनाव में दिए गए भाषण में भड़काऊ भाषण के मामले में 24 मई को यानी आज फैसला आना था। उसी में आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त करार दे दिया है।

इस विषय पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि यह 2019 लोकसभा इलेक्शन के दौरान मोहम्मद आजम खान की स्पीच का मामला है जो थाना मिलक के अंतर्गत एक मुकदमा 185/2019 पंजीकृत हुआ था। जिसमें मजिस्ट्रेट स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल चला और ट्रायल के बाद हमें 3 साल का कन्वैक्शन कर दिया गया था।

उस आर्डर के अगेंस्ट हमने स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर अपील फाइल की थी और उस अपील में हमने अपने सारे फैक्ट रखे थे। हमने बताया था कि प्रॉसीक्यूशन ने हमें झूठा फंसाया है और हम इनोसेंट हैं। हमने बहुत-सी कानूनी चीजें भी रखी थीं जिसका आज जजमेंट आया है। जजमेंट हमारे फेवर में आया है और हमारी अपील स्वीकार कर ली गई है, हमें बरी कर दिया गया है। हम उस आर्डर के हम अगेंस्ट गए थे, मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वह क्रिटिसाइज हो गया है। यह फैसला स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। 

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