Gyanvapi : हिन्दू पक्ष की दलील ने मुस्लिम पक्ष को दिया तगड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
Gyanvapi : हिन्दू पक्ष की दलील ने मुस्लिम पक्ष को दिया तगड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद
Gyanvapi : हिन्दू पक्ष की दलील ने मुस्लिम पक्ष को दिया तगड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब हिन्दू पक्ष के लोग श्रृंगार गौरी की रोजाना या सप्ताहिक पूजा कर सकेंगे।
आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को दिए 65 पेज के अपने फैसले में कहा है कि वर्ष 1990 तक प्रतिदिन मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी व गणेश जी की पूजा अर्चना होती रही है। उसके बाद वर्ष में केवल एक बार पूजा की अनुमति दी गई।
जब वर्ष में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा से मस्जिद के चरित्र पर कोई खतरा नहीं है, तो रोजाना या साप्ताहिक पूजा करने से मस्जिद के चरित्र पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि नियमित पूजा की व्यवस्था किए जाने का कानून से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ प्रशासन और सरकार के स्तर का मामला है।
हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने नियमित पूजा अधिकार के मामले में फैसला सुनाते हुए जिला कोर्ट वाराणसी के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में होगी।
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